अब इन इलाकों में नदी नालों में नहाना और जलक्रीड़ा पर लगाई गई रोक..मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश भारतीय सुरक्षा संहिता के तहत होगी गिरफ्तारी जाना होगा जेल..

220

भीमताल – मानसून के दौरान नदी नाले उफान पर हैं और लगातार घटनाएं भी सामने आ रही हैं। नैनीताल धारी के गढेरी में युवक बहने के बाद अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है..धारी एसडीएम ने नदी नालों और गधेरों पोखरों में जल क्रीडा पर रोक लगा दी है। वहीं एसडीएम धारी ने आदेश जारी कर विभागों को निर्देश दिया है कि अगर कोई आदेशों का उलंघन करे तो ऐसे लोगों की गिफ्तारी तक की जाए।
उप जिला मजिस्ट्रेट धारी द्वारा जारी किये आदेश में कहा गया है कि गौला एवं कलसा नदी व उसकी सहायक नदियों व उनमें बने तालों, परीताल, भालूगाड़, हरीशताल, लोहाखाम ताल तथा परगना धारी की सीमा में अवस्थित समस्त नदियों/गाड़-गधेरों, तालाबों, पोखरों में कोई भी व्यक्ति, एवं पर्यटक के स्नान व जलक्रीड़ा को प्रतिबंधित किया जाता है।
उप जिला मजिस्ट्रेट धारी केएन गोस्वामी ने कहा है कि पदमपुरी गौला की सहायक नदी कलसा व उसमें बने परीताल में नहाते हुये बीते तीन वर्षां में चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गौला की सहायक नदियों में विशेषतया वर्षाकाल, मानसून सत्र में तीव्र प्रवाह के कारण जनहानि को देखते हुये आवागमन प्रतिबंधित किया है।
मजिस्ट्रेट गोस्वामी ने अधिशासी अभिंयता सिचाई हल्द्वानी को आदेशित किया है कि उक्त नदियों, सहायक नदियों एवं तालों में लाल रंग में मुद्रित प्रतिबंधित साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा प्रतिबंधित क्षेत्र की नदियों एवं तालों में कोई भी व्यक्ति स्नान व जलक्रीडा करते हुये पाये जाने पर भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 के तहत सम्बधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जायेगी।