@बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार को राहत.. ★निचली अदालत में आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक ★ये है मामला.. ★रिपोर्ट- (चंदन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर ” नैनीताल…

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@बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार को राहत..

★निचली अदालत में आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक

★ये है मामला..

★रिपोर्ट- (चंदन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर ” नैनीताल…

उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार, कार्तिक उपाध्याय, नितिन दत्त, भूपेंद्र कोरंगा व राम कनवाल के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2023 क़ो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी जिसके अनुसार बागेश्वर विधानसभा उप चुनाव 2023 के दौरान धारा 144 लागू थी. दिनांक 25 अगस्त क़ो रात्रि 9 बजे बॉबी पवार ने मिशन स्कूल के रास्ते मे अपने 10-15 साथियों के साथ नारे बाजी की जा रही थी और उनके द्वारा पम्फलेट वितरित किये जा रहे थे जो मतदान क़ो प्रभावित करने वाले भ्रमित तथ्यों वाली अपील थी. बॉबी पवार व अन्य 4 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,171(जी )186 व 188 मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी.
जिसके क्रम मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की अदालत मे आपराधिक मुक़दमा दाखिल किया गया तथा मामले मे सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट भी दाखिल की गयी है।उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही क़ो चुनौती देते हुए बॉबी पवार, कार्तिक उपाध्याय, नितिन दत्त, भूपेंद्र कोरंगा व राम कनवाल ने याचिका दाखिल की जिसमे याचिकर्ता द्वारा कहा गया है ही उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की गयी है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है. बेरोजगार युवाओं के जरुरी मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे जागरूक युवाओं क़ो प्रशासन के द्वारा डरा धमका कर उनकी आवाज क़ो दबाने की कोसिस की जा रही है।
आज मामले मे न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकला पीठ ने अग्रिम आदेशों तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर मे चल रहे आपराधिक मामले मे रोक लगाए जाने के आदेश पारित किये तथा राज्य सरकार से जबाब दाखिल करने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई 11 नवम्बर 2024 क़ो तय की गयी है