@हाई कोर्ट की फटकार सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना…
टेंडर आवंटन में मिली खामियां कहा गतत तरीके से कैंसिल किया गया टेंडर..
★टेंडर प्रक्रिया को मिली थी HC में चुनौती…
★रिपोर्ट ( सुनील भारती)”स्टार खबर ” नैनीताल….
नैनीताल – उत्तराखंड हाई कोर्ट की सहिफ़ जस्टिस विपिन सांघी व जस्टिस राकेश थपलियाल की कोर्ट ने सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना देहरादून के साइंस सिटी झांझर में टेंड़र आवंटन में गड़बड़ी पर लगाया है,और चीफ़ जस्टिस कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए जुर्माने की धनराशि याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया है। बता दें 22 जून 2023 को लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य के लिये टेंड़र निकाला था जिसमें बाउंड्री वाँल समेत अन्य कार्य किया जाना था। इस दौरान यह टेंडर देव कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया, जिसको मुकेश तोमर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि टेंडर को गलत तरिके से आवंटित किया गया है । टेंडर को निरस्त करने के साथ उनको टेंडर देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि देव कंस्ट्रक्शन योग्यता नियमानुसार पूर्ण नहीं थी,जबकि वो सही तहर से टेंडर को फूल फिल करते थे।आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए टेंडर आवंटन को गलत माना जिसके बाद कोर्ट ने सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।