@ बागेश्वर लोक निर्माण विभाग आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण पर हाई कोर्ट सख़्त….
★निजी व्यक्ति के व्यावसायिक निर्माण पर तत्काल प्रभाव से लगायी रोक…
★ज़िला स्तरीय विकास प्राधिकरण को नोटिस जारीव विक्रम सिंह दानू विवेक होटल स्वामी बागेश्वर को भी नोटिस जारी…
★अगली तय तिथि को लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के अधिशाशी अभियंता को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश हुआ जारी…
★रिपोर्ट– (सुनील भारती ) “स्टार खबर ” नैनीताल…
व्यापार संघ बागेश्वर के अध्यक्ष *कवि जोशी* द्वारा दाखिल जन हित याचिका में आज मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति राकेश थपलियल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई हुई
याचिका में कहा गया है कि बागेश्वर तहसील रोड पर स्थिति लोक निर्माण विभाग के आवासी कॉलोनी के अंदर निजी व्यक्ति द्वारा पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अतिक्रमण कर बृहद व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है
याचिका में पीडब्ल्यूडी के अधिशाशी अभियंता द्वारा ज़िला प्रशासन को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने संबंधी पत्राचार किया गया है लेकिन मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी
याचिका में यह भी कहा गया है कि सिचाई विभाग बागेश्वर के नहर के ऊपर भी निजी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है
याचिका में ज़िलाधिकारी ,उपज़िलाधिकारी ,तहसीलदार, बागेश्वर अधिशाशी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग बागेश्वर सहित विक्रम सिंह दानू (विवेक होटल )बागेश्वर को पक्षकार बनाया गया है
आज हाई कोर्ट ने उक्त निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए सभी पक्षों नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया है
अगली तारीख़ तक जबाब दाखिल करने व अधिशाशी अभियंता लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को अगली तारीख़ को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया है
अगली सुनवाई तारीख़ *5 सितम्बर 2023* को तय की गई है