@ उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रूड़की के लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किये जाने के मामले में दायर जनहीत याचिका….
★मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पुल के निर्माण हेतु बजट जारी करने को कहा…
★रिपोर्ट – (चंदन सिंह बिष्ट ) “स्टार खबर ” नैनीताल…
नैनीताल -उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रूड़की के लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किये जाने के मामले में दायर जनहीत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पुल के निर्माण हेतु बजट जारी करने को कहा है साथ ही कोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग व चीफ इंजीनियर रुड़की से पुल के निर्माण के लिए शीघ्र कार्यवाही करने को कहा है। नही करने पर सचिव लोक निर्माण विभाग व चीफ इंजीनियर रुड़की से 18 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है । आज सुनवाई पर डिविजनल रेलवे मैनेजर मुरादाबाद कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि पुल का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। लेकिन इसपर अग्रिम कोई कार्यवाही नही हुई है।
मामले के अनुसार लंढौरा निवासी सुभाष चंद की ओर से इस मामले में जनहित दायर की है।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 2018 में रेलवे को लंढौरा में रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने के निर्देश दिये थे लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। यही नहीं रेलवे ने ओवर ब्रिज को बड़े वाहनों के लिये बंद कर दिया है। ब्रिज बंद होने से क्षेत्र के लोगो को 35 किलोमीटर अधिक जाना पड़ रहा है।
जिससे लंढौरा के सात गांव प्रभावित हो रहे हैं। छात्र न स्कूल जा पा रहे हैं और न किसान अपनी फसल को बाजार तक ले जा पा रहे हैं। प्रदेश सरकार और रेलवे इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। न ही रेलवे की ओर से कोर्ट में शपथपत्र दिया गया। यह पुल 125 साल पुराना है। पूर्व में कोर्ट ने इसे बनाने के आदेश भी दिये थे परन्तु अभी तक कुछ नही हुआ।