- रिपोर्ट ( सुनील भारती) स्टार खबर ( नैनीताल)
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम मार्गों में सड़क निर्माण का मलुवा व बोल्डर सहित अन्य वेस्टेज को नदियों में डाले जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाव दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 अगस्त की तिथि नियत की है।
बता दे कि दिल्ली निवासी अजय गौतम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कहा है कि चारधाम यात्रा मार्गों में निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग और कटिंग का मलुवा नदियों में डाला जा रहा है जिससे नदियों के अस्तित्व पर खतरा पैदा होने के साथ ही पानी भी दूषित हो रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है यात्रा के दौरान कई बार यात्रा को रोककर पहाड़ी में सड़क कटिंग व ब्लास्टिंग की जाती है जो पूर्णतः असुरक्षित है।