@नैनीताल पालिका की रिव्यू खारिज.. ★सरकार ने जांच रिपोर्ट में माना दोषी.. ★आधार लागत का आंकलन नहीं करना वित्तीय अनिमित्ताएँ और नियमावली का है उलंघन…. ★रिपोर्ट-(ब्यूरो) “स्टार खबर” नैनीताल…..

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@नैनीताल पालिका की रिव्यू खारिज..

★सरकार ने जांच रिपोर्ट में माना दोषी..

★आधार लागत का आंकलन नहीं करना वित्तीय अनिमित्ताएँ और नियमावली का है उलंघन….

★रिपोर्ट-(ब्यूरो) “स्टार खबर” नैनीताल…..

नैनीताल- टेंडर गड़बडी में आरोपी नैनीताल ईओ और पालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। आज हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने दोनों की रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है हांलाकि ईओ नगर पालिका को छूट दी है कि वो अपने सस्पेंड के खिलाफ शहरी विकास विभाग में प्रत्यावेदन दे सकते हैं जिस पर सरकार फैसला ले सकती है।सरकार ने आज जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि तीनों टेंडरों में पत्रावली स्पष्ट नहीं है आधार और लागत का आंकलन नहीं करना वित्तिय अनिमित्ताओं और उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का सीधा उलंघन है। सरकार ने जांच रिपोर्ट में ये भी माना है कि पालिका द्वारा प्रमाण पत्र को भी सही से नहीं देखा जो वित्तिय अनिमित्ताएं है। आपको बता दें कि नैनीताल पालिका में टेंडर घोटालों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था जिसके बाद वित्तिय और अन्य गड़बडियों पर ईओ नगर पालिका को सस्पेंड कर दिया था व अध्यक्ष पालिका के अधिकार सीज कर दिये थे।