@हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये आया अपडेट… ★नगर निगम ने कोर्ट को क्या कहा और अब कितनी राहत जानें पूरी खबर.. ★सड़क चौड़ीकरण की जद में हैं 67 दुकान मकान… ★रिपोर्ट- (चंदन सिंह बिष्ट ) “स्टार खबर” नैनीताल..

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@हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये आया अपडेट…

★नगर निगम ने कोर्ट को क्या कहा और अब कितनी राहत जानें पूरी खबर..

★सड़क चौड़ीकरण की जद में हैं 67 दुकान मकान…

★रिपोर्ट- (चंदन सिंह बिष्ट ) “स्टार खबर” नैनीताल..

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सुन्दरीकरण व सड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को 21 अगस्त को नोटिस जारी कर 2 दिनों में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का कहा। उनके द्वारा कोर्ट को आस्वस्त किया कि अतिक्रमण कारियों का पक्ष सुनने के लिए दस दिन का समय देकर नया नोटिस दिया जाएगा।
आपको बता दे कि अतिक्रमण के जद में आ रहे भवन स्वामियों द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थनापत्र में कहा है कि 20 अगस्त को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावीत होता है तो वे उचित फोरम या कोर्ट में जा सकते है। अभी तक कोर्ट का आदेश तक नही आया ऊपर से निगम व लोक निर्माण विभाग ने बिना आदेश के उन्हें 23 अगस्त तक स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिये। उनको सुनवाई के मौका तक नही दिया।