@बनभूलपुरा के 50 आरोपियों की हाई कोर्ट से जमानत… ★कोर्ट ने इन ग्राउंड पर दी जमानत सरकार का था ये तर्क.. ★सभी हिंसा आगजनी के हैं आरोपी.. ★रिपोर्ट- (चंदन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर” नैनीताल….

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@बनभूलपुरा के 50 आरोपियों की हाई कोर्ट से जमानत…

★कोर्ट ने इन ग्राउंड पर दी जमानत सरकार का था ये तर्क..

★सभी हिंसा आगजनी के हैं आरोपी..

★रिपोर्ट- (चंदन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर” नैनीताल….

 

नैनीताल – 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा में शामिल 50 आरोपियों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है। हाई कोर्ट ने 90 दिन के बाद चार्जसीट दाखिल होने का फायदा आरोपियों को दिया है, कोर्ट ने 90 दिन के बाद के समय को असंवैधानिक माना है। हाई कोर्ट में गुलजार व मुजम्मील समेत सभी 50 आरोपियों ने निचली अदालत के 12 मई आदेश को चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और डिफाँल्ट बेल देने से भी इंकार कर दिया था। हांलाकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त समय जो लगा उसमें इनके खिलाफ सीसीटीवी के रिकाँर्ड़ पेट्रोल बम और मेडिकल रिपोर्ट एकत्र करनी थी और जांच की जानी थी इस लिये समय लगा लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। आपको बतादें कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला किया गया था इस दौरान हिंसा और आगजनी हुई थी।इस दौरान पुलिस और नगर निगम के कई लोग घायल हुए थे तो इस हिंसा में कुछ की जान तक चली गई।
पुलिस ने सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।