@राज्य में कूड़े निस्तारण के लिये बनेंगे नियम अगर नहीं मानेंगी जनता तो लगेगा जुर्माना…..
★हाईकोर्ट ने सरकार को ये दिये निर्देश..
★राज्य भर की नाली तालाब पौंड़ से हटाना होगा कचरा और प्लास्टिक..
★रिपोर्ट- (सुनील भारती) स्टार खबर नैनीताल
राज्य में फैल रहे कूड़े को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने सरकार को आदेश दिया है कि पूरे राज्य में कूड़ा निस्तारण के लिये नियमावली बनाएं साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया जाए कोर्ट ने कहा है कि दुकान मकान होटल और रेस्टोरेंट में इसका पालन कराएं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिस तहर से देहरादून के कैंट में गीला सूखा कूड़े को लेकर व्यवस्था है वैसी व्यवस्था को राज्य में लागू करें। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि प्लास्टिक बोतल पर क्यूआर कोर्ड़ सिस्टम अगली तारिख तक लागू कर कोर्ट को रिपोर्ट दें। वहीं बरसात में नालियों और वाटर बाँड़ी में जा रहे कचरे और मिट्टी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि रोजाना नालों और झीलों की सफाई हो और सभी निकायों में लागू किया जाए। वहीं हाईकोर्ट ने सचिव वन विभाग और सचिव राजस्व को आदेश दिया है कि वन पंचायतों के मैप अगली तारिख तक कोर्ट में पेश करें। कोर्ट जिला व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे आदेश के पालनों की माँनिटरिंग करें और पूरी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करें..कोर्ट ने ये भी पूछा है कि पिछले एक साल में जो आदेश हुए हैं उनमें कितना काम हुआ है ये भी कोर्ट को अवगत कराएं। आपको बतादें कि राज्य में कूड़े और प्लास्टिक को लेकर हाईकोर्ट जितेन्द्र यादव की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कोर्ट इसकी स्वयं माँनिटरिंग कर रहा है।