@अमानना नोटिस..
★उच्च न्यायालय में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम राधा रतूड़ी..
★उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई..
★ रिपोर्ट- (सुनील भारती) “स्टार कहब ” नैनीताल..
नैनीताल। आज माननीय उच्च न्यायालय में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव उत्तराखंड अवमानना केस CLONE 402/2024 में संगठन की और से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता जे. एम. शर्मा द्वारा पैरवी 15/10/24 को माननीय सुप्रीम द्वारा सरकार की एस एल पी खारिज कर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी हुआ था। मुख्य सचिव की और से रिस्पांस एफिडेविट दाखिल किया गया जिसमें रिव्यू पिटीशन में फैसला आने तक अवमानना को स्थगित रखने की प्रार्थना की है। वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा जी द्वारा इसका विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिव्यू दाखिल कर देने से आदेश की पालना रूक नहीं जाती। माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी द्वारा सभी पक्षो को सुनने के पश्चात आदेश का पालन करने के लिए 4 सप्ताह का समय राज्य सरकार को दिया है।
संगठन की और से अधिवक्ता एम सी पंत द्वारा कोर्ट को यह अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट से नियमितीकरण आदेश होने के बाद भी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। न्यायाधीश ने सरकार की इस प्रकार की कार्यवाही को अविधिक करार दिया रिट कोर्ट में चुनौती देने को कहा।