@जनहित याचिका में पुलों के नीचे अवैध खनन पर रोक मांग…
★हाई कोर्ट नेअवैध खनन पर रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा…
★रिपोर्ट ( सुनील भारती) “स्टार खबर नैनीताल..
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोटद्वार के मालन,सुखरो व खो नदी के पुल अवैध खनन की वजह से क्षतिग्रस्त होने के खिलाफ दायर जनहीत याचिका पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अवैध खनन पर रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी को जल्द से जल्द ठीक करने का प्लान बनाएं। मामले की अगली सुनवाई नवम्बर माह में होगी। बता दें पौड़ी गढ़वाल निवासी अक्षांश असवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लगातार हो रही वर्षा व नदियों में हो रहे खनन की वजह से कोटद्वार सहित पौड़ी गढ़वाल के कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए है जिसके कारण कई लोगो की जान तक चली गयी है। जिनमें कोटद्वार के मालन ,सुखरो व खो नदी मुख्य है। मालन नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण कोटद्वार नगर का सम्पर्क कट गया है। जिसकी वजह से गढ़वाल क्षेत्र का सम्पर्क टूट चुका है। सरकार ने मालन नदी का यह पुल 2010 में 12 करोड़ 35 लाख की लागत से बनाया था जो मात्र 13 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया। वही जाँच में दौरान पता चला कि पुल टूटने का मुख्य कारण अवैध खनन बताया गया। जब पुल टूटा तो उसके तीसरे से ही दिन अवैध खनन शुरू हो गया था । जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि टूटे हुए पुलों का शीघ्र निर्माण किए जाने के साथ साथ अन्य पुलों की मरम्मत की जाय। पुलों के नीचे अवैध खनन पर रोक लगाई जाय।