नैनीताल – नैनीताल के यातायात प्लान पर हाईकोर्ट सख्त है।हाईकोर्ट ने शहर के एंट्री प्वाइंटों पर टोल टैक्स लगा दिया है और पालिका को इन टोल टैक्स लागू करने की अनुमति दे दी है इससे पहले वाली याचिका में इन टोल को हाईकोर्ट ने ही बंद कर दिया था।वहीं आईआईएम काशीपुर के विशेषज्ञों को कोर्ट ने कहा है कि वो कोर्ट में पेश होकर नैनीताल के यातायात सुधार पर अपनी बातों को रखें। नैनीताल एसएसपी को कोर्ट ने कहा है कि वो शहर की सड़कों पर वाहनों की पार्किंग ना होनें दें और पैदल आने जाने वालों को जिससे दिक्कतों को कम किया जा सके कोर्ट ने नैनीताल होटल एसोसिएशन को पक्षकार बनाते हुए प्रशासन को कहा है कि होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कमरों की संख्या को देखकर प्लान तैयार करें ताकि शहर में उतने ही पर्यटकों को एंट्री दी जा सके। आपको बतादें कि पनैनीताल में लगातार पर्यटकों की भीड़ के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है तो अजय रावत की याचिका को भी ओपन कर दिया है वहीं नैनीताल शहर में यातायात सुधार के लिये कई और याचिकाओं पर भी उत्तराखण्ड हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है।
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