नैनीताल – नैनीताल शहर में लगातार बिगड़ रही यातायात व्यवस्थाओं पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट सख्त है।कोर्ट ने जाम यातायात पर संज्ञान लिया है और अजय रावत की याचिका को भी ओपन कर दिया है।
आज हुई हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अशोक सिनेमा में चल रहे पार्किंग निर्माण के काम पर फिलहाल अगली तारिख तक रोक लगा दी है और कई सवाल भी उठाए हैं। पालिका ने अपनी जमीन पर सरकार द्वारा टेंड़र देने का मामला कोर्ट में उठाया है..पालिका ने कहा कि जमीन उनकी है लेकिन सरकार ने इस पर टेंड़र दे दिया जब्कि पालिका को देना चाहिये था।वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट में सवाल उठा कि अभी इस पार्किंग में 80 वाहन आते हैं लेकिन 5 करोड़ खर्च करने के बाद 30 वाहनों की छमता और ही बढ सकेगी। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अजय रावत की याचिका पर पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिये हैं कि नैनीताल झील के आस पास ऐसी बड़ी पार्किंग नहीं बन सकती है बावजूद इसके निर्माण चल रहा है।
इसके साथ ही कोर्ट ने तमाम इलाकों में सीसीटीवी लगाने और कंट्रोल रुम स्थापित करने को कहा है। एसएसपी नैनीताल को कहा है कि सड़कों के किनारे खड़े वाहनों को तत्काल हटाएं और हटाने में जो खर्चा आयेगा और पार्किंग शुल्क वाहन स्वामी से ही जुर्माने के तौर पर लें..नैनीताल कैंचीधाम भीमताल में जाम से बचाव के लिये कोर्ट ने एचएमटी रानीबाग की जमीन पर पार्किंग निर्माण कर वहां से शटल सेवा से ही पर्यटकों को भेजने के प्लान तैयार कर कोर्ट में देने के निर्देश दिये हैं। सुनवाई के दौरान आईआईएम काशीपुर के निदेशक ने कई सुझाव कोर्ट को दिये लेकिन कोर्ट ने 21 अप्रैल को अन्य विभागों की पूरी लिष्ट के साथ कोर्ट में पेश होकर प्लान बताने के निर्देश दिये हैं। हांलाकि कोर्ट में सुनवाई के पुलिस ने अपना यातायात प्लान भी दिया लेकिन कोर्ट जनता की ओर से मिले एचएमटी में पार्किंग के सुझाव पर कोर्ट संतुष्ट दिख रही है।
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