@ भीमताल 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बृजवासी ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को भेजा पत्र ……
★लोग विभाग की इस नाइंसाफी से काफी परेशान है….
★रिपोर्ट- (ब्यूरो) “स्टार खबर” नैनीताल….
भीमताल नगर पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डो के गरीब एवं मध्यम वर्गीय स्थानीय लोगों को अपनी ही भूमिधरी जमीन पर आवास एवं रोजगार निर्माण में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, विभाग की तानाशाही की वजह से शहर में गरीब एवं मध्यम वर्गीय स्थानीय लोगों के परिवार संयुक्त होते जा रहे हैं, स्थानीय गरीब, मजदूर, किसान वर्ग का कहना है कि पहले तो मकान बनाना हमारा सपना ही रह जाता है फिर भी बड़ी मुश्किल के बाद हम अपने रहने योग्य मकान बनाने की सोचते भी है तो प्राधिकरण निर्माण पर रोक लगा देता है। संपूर्ण नगर क्षेत्र के परिवारों की परेशानियों को देखते हुए भीमताल नगर के सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र बृजवासी ने प्राधिकरण विभाग उपाध्यक्ष वंदना सिंह को 6 सूत्रीय मांगों पर पूर्व की विभागीय प्रतिलिपियां सहित पत्र भेजा, उन्होंने माँग करते हुए कहा कि हमारे नगर के सभी वार्डो में झील विकास प्राधिकरण से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है, जिसमें हमारे नगर के थपलिया मेहरा गाँव, नौल, बिजरौली, मेहरा गाँव, खुटानी, चौहान पाटा आदि क्षेत्रों में भूमिधरी का अधिकार जिन व्यक्तियों को है वे अपनी ही निजी भूमि में अपना आवास या रोजगार हेतु निर्माण नहीं कर सकते है , लोग विभाग की इस नाइंसाफी से काफी परेशान है, संपूर्ण नगर की मनोदशा वो लोगों की पीड़ा को देखते हुए बृजवासी ने प्राधिकरण विभाग के नक्शे में सुधार सम्बंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव साथ लिखित दिए जो इस प्रकार हैं।
1: पर्वतीय क्षेत्र में भूमि समतल नहीं होने, ढलान तथा उबड़-खाबड़ खेत होते हैं जिसके कारण रास्तों की चौड़ाई सभी स्थानों पर 2 मीटर मिलना सम्भव नहीं है, एसी जगहों पर पार्किंग स्थलों व रास्तों पर छूट प्रदान किया जाना उचित होगा l
2 : आवासीय भवनों में 250 वर्ग मीटर के प्लॉट में पार्किंग पर छूट दिया जाना उचित होगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में भूमि सीढ़ी नुमा होती है जिसके कारण कई प्लाटों तक सीढियों द्वारा उतरा और चढ़ा जाता है l
3 : स्थाई निवासियों को जो जमीन रोड साईड में है जो प्लॉट रोड के स्तर से नीचे स्तर पर है उन पर मानचित्र सड़क स्तर से केवल 1.20 मीटर अनुमान्य है, जो कि नीतिगत नहीं है, यदि स्थानीय लोगों की भूमि सड़क किनारे है उस पर स्थानीय व्यक्ति रोजगार, जलपान गृह या दुकान नहीं बना सकता है, इस नियम को संशोधित किया जाना रोजगार के दृष्टिकोण से उचित होगा l
4 : नगर पंचायत भीमताल के अंतर्गत स्थाई निवासियों की भूमि पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण मार्ग की चौड़ाई 2 से 1.5 मीटर ही होती है, जिसके कारण भवन निर्माण रोजगार हेतु ‘होम स्टे’ निर्माण में परेशानी होने के साथ-साथ ‘बैंक से लोन’ प्राप्त होने में भी अड़चन होती है, इस नियम का भी सरलीकरण किया जाना आवश्यक है l
5 : नगर भीमताल के नौ वार्डो के अंतर्गत पूर्व की महायोजना में चढ़े शिक्षा क्षेत्र, वन क्षेत्र (ग्रीन जॉन) , कार्यालय, क्रीड़ा, हेल्थ जॉन, आदि से स्थानीय भूमिधरी काफी परेशान से है, वो अपनी ही जमीन में रोजगार निर्माण या आवास निर्माण करने से वंचित है, जबकि ये “महायोजना” 2011 में समाप्त हो चुकी हैं, इस नियम पर सुधार क्षेत्रवासियों के हित में होगा l
6 : नगर मध्य जन्म से रह रहे परिवारों को संयुक्त परिवार होने पर भवन निर्माण, रोजगार निर्माण में विशेष छूट देना जनता के हित में होगा l 🙏