मंत्री गणेश जोशी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का नोटिस….कोर्ट ने पूछा क्या आप पर .भी….निचली अदालत ने कर दिया था बरी होशयार सिंह की याचिका पर HC सख्त..

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नैनीताल – शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले पर हाईकोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने लोकस पर नोटिस जारी कर पूछा है कि मुकदमा सुनवाई के लिया जाए इस पर अपना जवाब फाइल करें। कोर्ट ने पूछा है कि ये रिविजन सुनवाई योग्य है कि नहीं..कोर्ट 29 मार्च सुनवाई करेगा। आपको बतादें की होशयार सिंह बिष्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट ना तो शिकायतकर्ता है ना ही गवाह कि ही विक्टिम हैं। आपको बतादें कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गयी। इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू क्लोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया। जिसके बाद 16 मई 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने सीजेएम कोर्ट के केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। हालांकि 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत में गणेश जोशी को बरी कर दिया तो अपीली कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। अब होशियार सिंह बिष्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के साथ गणेश जोशी को सजा की मांग की है।