ओखलकांडा /ढोलीगांव :
नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक ढोलीगांव ,कटना ,टीमर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रभातफेरी व बैठक के माध्यम से बाल विवाह के रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी तुलसी बोरा ने बताया गया कि 18 वर्ष से कम बाल विवाह करना कानून अपराध है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बाल विवाह के संदर्भ में कोई भी जानकारी मिलने पर उसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी को दे सकते हैं। वहीं बचपन बचाओ आंदोलन के चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर भी जानकारी दी जा सकती है।
बताया गया कि बाल विवाह से संबंधित सूचना देने वालों का नाम, पता गोपनीय रखा जाता है। कार्यक्रम का संचालन आंगनबाड़ी केंद्र ढोलीगांव ,पजैना एवं कटना में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा किया गया।बाल विवाह के खिलाफ अलख जगाने सैंकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरीं। बाल विवाह के पूरी तरह से खात्मे की उनकी मांग को बच्चों, बिरादरी के सदस्यों, गांवों-कस्बों के बुजुर्गों, प्रतिनिधियों सहित तमाम अन्य लोगों का सहयोग व समर्थन मिला ।
वही आंगनवाड़ी के कर्मचारी निर्मला पांडे एवं गीता देवी ने कहा कि बच्चियों का जीवन बचाने के लिए बाल विवाह की कुरीति को खत्म करना आवश्यक है । 12वीं पास करने पर बालिकाओं को विभाग द्वारा 51 हजार की धनराशि उनके आगे की शिक्षा को जारी रखने के लिए दी जाती है इसी के साथ लोगों को विभाग की सभी योजनाओं के बारे में परियोजना अधिकारी द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई ।
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