हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण पर 12 मई से चलेगा बुलडोज़र..

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हल्द्वानी नगर में शहरी क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण पर
12 मई 2022 से चलेगा प्रशासन का बुलडोजर..

कुमाऊँ के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में बाजार क्षेत्रों में चलना दूभर हो गया है।इसीलिए इन अवैध अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा सख्त आदेश जारी किए हैं।

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि क्षेत्रान्तर्गत अतिक्रमण हटाने के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के मानकों को पूरा करने, यातायात को सुगम बनाने के लिए तथा जन स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्राविधानों के दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।उन्होंने कहा कि
दिनांक 12 मई 2022 को लाइन नम्बर 01 से लाइन नम्बर 08 तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जायेगा, इस आशय की मुनादी तत्काल प्रत्येक दिन कम से कम दो बार आवश्यक रूप से कराई जाएगी ताकि अधिकाधिक अवैध कब्जेधारक स्वयं ही अपने अतिक्रमण को हटा लें।

मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने विभागीय सर्कुलर जारी कर बताया कि दिनांक 18.5.2022 को कालाढूगी रोड पर कालू सिद्ध बाबा मन्दिर से लालडांठ तक अतिक्रमण हटाया जायेगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों, फुटपाथ एवं नाली पर फड़ / ठेला / खोखा अनुमन्य नहीं है। फुटपाथ एवं सड़क पर बैठकर व्यवसाय किया जाना भी अनुमन्य नहीं हैं।
व्यवसायियों द्वारा फुटपाथ तथा सडक पर यदि किसी के द्वारा टिनशेड दुकान का सामान अथवा प्रचार बोर्ड आदि लगाया गया है तो उसे उक्त तिथि से पूर्व उसे हटा लें।

उन्होंने ठेले पर व्यवसाय करने वालों से अपील है कि चलते फिरते व्यवसाय करे, साप्ताहिक मार्केट में दुकान लगाए अथवा किसी निजी भू स्वामी की अनुमति प्राप्त कर उनकी सीमा में व्यवसाय करे। रोड गली फुटपाथ पर सामाग्री पाए जाने पर सामान जब्त किया जायेगा।दुकानदारों द्वारा सड़कों पर अपना सामान फैलाकर बेचने वालों को भी नगर आयुक्त ने सावधान किया है। और हिदायत दी है कि दुकानों के बाहर रखी सामग्री को 12 मई, प्रातः 10.00 बजे तक वहाँ से हटाकर अपनी दुकान की सीमा के अन्दर कर लें।अन्यथा उक्त सामग्री जप्त कर ली जाएगी…