नैनीताल – सितारगंज के कांग्रेस नेता नवतेज पाल पूर्व ब्लाक प्रमुख बहादूर सिंह,नगरपालिका चेयरमैन हरीश दूबे,सचिव व्यापार मण्डल मनिष समेत अन्य को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इन सभी की गिफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार और विपक्षियों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों को भीतर जवाब फाइल करने का आदेश दिया है। इन सभी पर सितारगंज थाने में सचिन अरोड़ा ने 120बी,420 समेत जान से मारने की धमकी 504,506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। आपको बतादें कि सचिन अरोड़ा रईस मिल जगदम्बा एग्रो मिल में ममता अरोड़ा और रमेश अरोड़ा पाटर्नर थे लेकिन 6 जून 2018 को इनकी पाटनर्सिप खत्म हो गई जिसमें रमेश अरोड़ा ने सचिन को 1 करोड़ 40 लाख की रकम देनी थी। रमेश ने कहा कि सचिन को 1 करोड़ 10 लाख की रकम दे दी गई है जो समझौते में एंट्री भी है हांलाकि इन लोगों का विवाद चलता रहा..26 जून 2021 को इस विवाद को खत्म करने के लिये पंचायत बैठी जिसके बाद सचिन अरोड़ा ने 10 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए और 26 जून 2021 को अपने घर पर फायरिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। हांलाकि अपनी एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी से बचने के लिये सभी लोग कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने आज इन 5 लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।