गुजरात हाई कोर्ट ने 7 वर्ष पूर्व का केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला पलटा..दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगाया ₹25000/जुर्माना…

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अब गुजरात हाई कोर्ट ने 7 वर्ष पूर्व का केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला पलटा..दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ₹25000/जुर्माना…

वर्ष 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पीजी डिग्री के बारे में जानकारी दिए जाने करने का निर्देश दिया था उसे निरस्त कर गुजरात हाई कोर्ट ने 7 वर्ष बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने की कोई जरुरत नहीं..-जस्टिस बिरेन वैष्णव गुजरात हाई कोर्ट

आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बिरेन वैष्णव ने अपने आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाने की कोई जरुरत नहीं है।
कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला बदलते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता को गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में यह राशि जमा करने का निर्देश दिया.

डिग्री दिखाने का विरोध क्यों…-अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली…

हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निराशा जताते हुए ट्वीट कर कहा कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े-लिखे हैं।