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उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं पर हाई कोर्ट हुआ सख्त..तीन सप्ताह में सरकार व अन्य से माँगा जवाब…

नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं पर सख्त रुख अपनाया है।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी व जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार के साथ जिलाधिकारी चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी सहित टूरिज्म बोर्ड, पशुकल्याण बोर्ड को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब माँगा है।अब मामले की अगली सुनवाई पाँच सितंबर को होगी।

चारों धामों में हो रही अय्याशी..यहाँ क्राइम और नशा बिक रहा है उस पर रोक लगाई जाए..- अजय गौतम याचिकाकर्ता…

आपको बता दें कि दिल्ली के आचार्य अजय गौतम ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि चारधाम यात्रा में पूरी तरह से अव्यवस्थाएं फैली हैं।उन्होंने याचिका में कहा कि यात्रा मार्ग में न तो सी.सी.टी.वी कैमरों की व्यवस्था है न ही श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम।यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है।उन्हें नशा दिया जा रहा है व इस दौरान लगभग 400 घोड़े खच्चरों के मरने पर इन्हें नदियों में डाल कर जल व पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा है।तथा न्यायालय से संबंध में इन अव्यवस्थाओं को शीध्र दूर करने व ठोस गाइडलाइन बनाने की मांग भी की गई है।