@ अब 10 साल पुराने आधार कार्डों को कराना होगा अपडेट…. ★नैनीताल डीएम ने की अपील… ★आधार कार्ड केंद्र एवं निकतम जन सेवा केंद्र की सूचना nainital.gov.in के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं…. ★रिपोर्ट (सुनील भारती ) “स्टार खबर” नैनीताल…..

62

@ अब 10 साल पुराने आधार कार्डों को कराना होगा अपडेट….

 

★नैनीताल डीएम ने की अपील…

 

★आधार कार्ड केंद्र एवं निकतम जन सेवा केंद्र की सूचना nainital.gov.in के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं….

★रिपोर्ट (सुनील भारती ) “स्टार खबर” नैनीताल…..

नैनीताल। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जनपद में संचालित आधार पंजीकरण केन्द्रों एवं जनपद में संचालित समस्त ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से कैंप लगाकर 10 वर्ष पुराने आधार कार्डों को अपडेट किया जायेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। उन्होंने जनपद की आम जनमानस से अपील की है कि जिन लोगों के आधार कार्ड को 10 वर्ष हो गए है, वे अपना आधार कार्ड को अपने निकटतम जन सेवा केंद्र में जाकर अथवा पास के आधार पंजीकरण केंद्र में अपडेट करवा सकते हैं।
जनपद में कुल 96 आधार सेन्टर तहसीलों, ब्लाक कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस पर उपलब्ध है एवं लगभग 720 जन सेवा केंद्र ग्राम पंचायतों एवं वार्डाे में संचालित है। आधार कार्ड केंद्र एवं निकतम जन सेवा केंद्र की सूचना nainital.gov.in के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक घर से बैठ कर भी https://myaadhaar.uidai.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकता है, जिसके लिए उसको 25 रुपया ऑनलाइन फीस देनी होगी एवं आधार पंजीकरण केंद्र अथवा जन सेवा केन्द्रों में आधार अपडेट करवाने हेतु फीस रु 50 uidai भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है।आधार कार्ड के द्वारा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली लाभकारी योजना जैसे प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना, मनेरेगा उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन, बैंक खाते खुलवाना हो, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाना हो सभी जगह आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक, अब आधार कार्ड में लगाए गए दस्तावेजों को 10 साल बाद अपडेट कराना होगा। इसका मतलब है कि आधार संख्या जनरेट कराते वक्त या आधार कार्ड बनवाते वक्त जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था, 10 साल पूर्ण होने के उपरान्त कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कराना जरूरी होगा।