@ बाजपुर के गुलजारपुर में जय स्टोन क्रेशर द्वारा खनन के मानकों में बरती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका…. ★कोर्ट ने जिला अधिकारी उधम सिंह नगर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश….. ★स्टोन क्रेशर पर पूर्व में 1 करोड़ 62 लाख 25 हजार 9 सौ 33 रुपये का जो जुर्माना लगाया था…. ★रिपोर्ट–(सुनील भारती ) “स्टार खबर ” नैनीताल….

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@ बाजपुर के गुलजारपुर में जय स्टोन क्रेशर द्वारा खनन के मानकों में बरती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका….

 

★कोर्ट ने जिला अधिकारी उधम सिंह नगर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश…..

 

★स्टोन क्रेशर पर पूर्व में 1 करोड़ 62 लाख 25 हजार 9 सौ 33 रुपये का जो जुर्माना लगाया था….

★रिपोर्ट–(सुनील भारती ) “स्टार खबर ” नैनीताल….

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाजपुर के गुलजारपुर में जय स्टोन क्रेशर द्वारा खनन के मानकों में बरती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जय स्टोन क्रशर के खनन पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने जिला अधिकारी उधम सिंह नगर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि स्टोन क्रेशर पर पूर्व में 1 करोड़ 62 लाख 25 हजार 9 सौ 33 रुपये का जो जुर्माना लगाया था उसको जमा करवाया है या नही । कोर्ट ने जिला अधिकारी उधमसिंह नगर को आदेश दिया है कि वो इस मामले की स्थलीय निरीक्षण करके 2 सप्ताह में रिपोर्ट भी पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार गुलजारपुर तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर निवासी रकविंदर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गुलजारपुर में मानकों को ताक पर रखकर जय स्टोन स्टोन क्रशर द्वारा खनन किया जा रहा है। स्टोन क्रशर द्वारा अनुमति से अधिक खनन करने से क्षेत्र के पानी का स्तर नीचे जा पहुंचा है। क्षेत्र में पानी का संकट उप्तन्न होने लगा है। खनन से जो पानी ऊपर आ गया है उसे स्टोन क्रशर मालिक द्वारा प्रदूषित कर नहरों के माध्यम से खेतों व अवादी क्षेत्रों में डाला जा रहा है। अवैध खनन से सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है । क्षेत्र में प्रदूषित पानी फैलने से वन्य जीव, पालतू पशुओ के साथ साथ आबादी क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे है। इसलिए स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगाई जाय।