सरोवर नगरी में कल महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊँ मंडल करेगा चक्का जाम..नही होगा टैक्सियों का संचालन..- पंकज तिवारी अध्यक्ष तल्लीताल टैक्सी मालिक समिति…
पिछले दिनों लोकसभा में पास किये गए तीन बिलों में “हिट एंड रन”मामलों को रोकने के लिए कानून को कड़ा बनाया गया है।जिसके अंतर्गत “हिट एंड रन”मामले में यदि चालक मौके से फरार हो जाता है।तो उसे 10 वर्ष के कारावास की सज़ा हो सकती है।और यदि चालक द्वारा घायल हुए व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लाया जाता है तो इसमें कम सज़ा का प्रावधान किया गया है।भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में “हिट एंड रन” का जिक्र किया गया है।जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।पूरे देश में इस कानून के खिलाफ भारी विरोध शुरू हो गया है।
डैश कैम को लगाए बिना मिल सकती है निर्दोष को सज़ा..-सुरेंद्र चौधरी पूर्व ए.आर.टी.ओ उत्तराखंड…
नैनीताल में सभी टैक्सी यूनियनों द्वारा कल दिनांक 03 जनवरी को सभी टैक्सी संचालकों द्वारा अपने वाहनों का पहिया जाम किया जाएगा।आपको बता दें कि बस,ट्रक व टैक्सी वाहनों के चालकों ने केंद्र सरकार के इस फैसले के ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम छेड़ दी है।तल्लीताल टैक्सी मालिक समिति के अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार के इस तुग़लकी फरमान के विरोध में कल टैक्सी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।सानू साह ने इस नए आपराधिक कानून को काला कानून बताया।उत्तराखंड में भी अन्य राज्यों की तरह सभी वाहन चालक इस नए आपराधिक कानून से डरे सहमें हुए हैं।
पूर्व ए.आर.टी.ओ सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि जब तक विदेशों की तर्ज पर डैश कैम जरूरी नही किये जाते तब तक दुर्घटनाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाना असंभव होगा।इस संशोधित कानून के तहत किसी निर्दोष चालक को भी सज़ा हो सकती है।