नैनीताल में व्यापारियों द्वारा नालियों पर किये गए अतिक्रमण पर पालिका प्रशासन द्वारा अपनाये जा रहे दोहरे मापदंड..जबकि आधे से ज्यादा बाज़ार लगाया जा रहे हैं नालियों के ऊपर…

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झील नगरी के बाजारों पर अतिक्रमण करने वालों पर नगरपालिका प्रशासन के अलग-अलग मानक..टीम पालिका ने बड़ा बाजार के मध्य किये गिनती के चालान..

उत्तराखंड में सभी नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में पूर्ण हो चुका है।राज्य के सभी नगर निगमों व नगरपालिकाओं पर सरकार ने प्रशासक नियुक्त किये हैं।जैसे राज्य सरकार द्वारा नजूल भूमि, वन भूमि सहित अन्य भूमि पर किये गए अवैध कब्जों को नेस्तिनाबूद किया जा रहा है।आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में भी पंत पार्क,मॉल रोड सहित सभी बाजारों में व्यापारियों द्वारा नालियों पर किये गए अतिक्रमण मुक्त किये जाने का फ़रमान भी पालिका प्रशासन द्वारा पिछले माह किया गया था।किंतु अभी तक कोई कार्यवाही संदर्भ में शुरू नही की गई है।आज केवल कुछ दुकानों को चिन्हित कर उनका ₹250/ से ₹500/के चालान नगरपालिका कर्मचारी द्वारा किया गया।जबकि नालियों पर आधे से अधिक व्यापारीयों का कब्जा पूर्व व्रत बदस्तूर जारी है।

अतिक्रमण की छूट किसी को नही दी जाएगी..सभी के लिए एक से होंगे मानक..- के.एन गोस्वामी नगर पालिका प्रशासक नैनीताल…

स्टार ख़बर ने मामला संज्ञान में आने पर नैनीताल नगर पालिका प्रशासक के.एन गोस्वामी से बात की।और केवल कुछ दुकानदारों का चालान बड़ा बाजार में स्थित व्यापारीयों का किये जाने की जानकारी पर प्रश्न किया..? तो पालिका प्रशासक के.एन गोस्वामी ने कहा कि सभी अतिक्रमण कारियों पर एक जैसे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।मतलब नालियों पर अतिक्रमण की छूट किसी को नही दी जाएगी।
वास्तविकता में भोटिया मार्किट,तिब्बतियन मार्केट, चाट पार्क व माँ नयना देवी मंदिर के निकट पालिका मार्केट व बड़ा बाजार,पिछाड़ी बाजार में तो व्यापारियों ने कई फिट आगे तक बाज़ार सजाए हुए है।जिसे देखने वाला कोई नही है।केवल कुछ लोगों को टारगेट कर चालानी कार्यवाही किये जाना कितना उचित है…? कुछ व्यापारियों का कहना था कि नगरपालिका कर्मचारीयों को जिन दुकानदारों से कुछ लाभ मिलता है।वो उनका चालान बिल्कुल नही करते हैं।किसी अधिकारी की मौजूदगी में ही सिरे से चालानी कार्यवाही की जानी चाहिए।