@ सालों बाद मिला तम्मना को न्याय…
★दहेज हत्या आरोपी सद्दाम दोषी करार कर आज 7 वर्ष के कठोर करावास की सजा…..
★रिपोर्ट- (ब्यूरो ) “स्टार खबर ” नैनीताल…..
नैनीताल- न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार ने दहेज हत्या आरोपी सद्दाम पुत्र अमर मोहम्मद नि०-फतेहपुर अट्टा नोएडा उ०प्र० को धारा-304बी भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषी करार कर आज 7 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनायी। अभियोजन के अनुसार रिपोर्टकर्ता आसिफ खान पुत्र मौ० सब्बीर नि0-512, 13बी नियर पानी की टंकी ग्राम मण्डोली दिल्ली मृतका तमन्ना के भाई ने थाना तल्लीताल में जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि मृतका तमन्ना की शादी नवंबर 2017 को ग्रीन वैली फॉर्म हाउस गाजियाबाद में अभियुक्त सद्दाम पुत्र अमर मोहम्मद फतेहपुर अटटा नोएडा उ०प्र० के साथ हुई थी। शादी समारोह में अभियुक्त की मांग के मुताबिक एक फॉरचूनर, एक ब्रिजा, एक क्वीड कार, 50 लाख रूपये से अधिक के सोने के जेवरात व 5 लाख, 51 हजार रू० दहेज के रूप में नकद अभियुक्त सददाम को दहेज में दिये गये थे, लेकिन शादी के तुरन्त बाद से ही से सद्दाम संतुष्ट नहीं था और अतिरिक्त दहेज 25-30 लाख रू0 की और मांग कर तमन्ना को परेशान करता था। तम्मना ससुराल में काफी समय से परेशान थी, परन्तु उसने लोक लाज के भय से यह बात अपने मायके वालों को न बताकर शादी के 15-20 दिन बाद अपनी बड़ी बहन रूकसाना के घर जाकर बताया था, ससुराल वाले उसे देहज के लिए परेशान कर मारपीट कर रहे है, उसकी जान को खतरा है, जनवरी 2018 को दिन में सददाम अपने ससुराल गया और,उसी दिन शाम को घुमाने के बहाने नैनीताल ले गया। जनवरी 2018 को सांयकाल 4 बजे सददाम के भाई फिरोज का फोन आया कि सददाम व तमन्ना को नैनीताल में चोट आयी है। सूचना सुनकर मृतका के माता पिता बी०डी० पाण्डे अस्तपाल पहुंचे, जहाँ पर तमन्ना का शव पड़ा देखा, उसके शरीर में चोटें लगी थी, जिसके चलते उन्होंने थाना तल्लीताल में रिपोर्ट दर्ज करायी। इस मामले की विवेचना विजय थापा तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मामले की जांच कर अभियुक्त सददाम के विरूद्ध आरोप पत्र धारा-304बी भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रेषित किया गया।अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, नैनीताल सुशील कुमार शर्मा तथा वादी मुकदमा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ए०डी० मैसी एडवोकेट एवं शंकर सिंह चौहान एडवोकेट द्वारा मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करी। अभियोजन की ओर से अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु 11 गवाह, जिसमें मुख्य रूप से मृतका का भाई आसिफ खान, मृतका की बहन रूकसाना व जीजा जाहिद हुसैन के बयान अंकित कराये।
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा अभियुक्त सददाम को मामले में धारा-304बी भा०द०सं० के अन्तर्गत 7 वर्ष का कठोर करावास की सजा सुनाकर सजा भुगतने के लिए सजायाफती वारण्ट बनाकर जेल भिजवाया।