सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग व भ्रष्टाचार मामले में उपमुख्यमंत्री सिसौदिया को दी जमानत..530 दिन बाद तिहाड़ जेल से मिलेगी आज़ादी…
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को बेल दे दी है।ऐसी संभावना है कि आज शाम तक सिसोदिया की रिहाई संभव हो जाए।”आप” नेता संजय सिंह ने सिसौदिया को मिली जमानत को सत्य की जीत बताया।संजय सिंह ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री उनके 17 महीनों का हिसाब देंगे।”आप” मंत्री आतिशी को दिल्ली के एक स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया को बेल मिलने का समाचार मिला तो वो मंच पर ही रो पड़ी।
2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को दी जमानत..- सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच…
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस बी.आर.गवाई व जस्टिस के.वी विश्वनाथन ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय से सिसौदिया स्पीडी ट्रायल से वंचित है जो कि संविधान के आर्टिकल-21का उलंघन है।अदालत ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत अब तक मिले थे।वो जुटाए भी जा चुके हैं इसलिए अब कोई गड़बड़ी की संभावना दिखाई नहीं देती।कोर्ट के फैसले के बाद आज देर रात या कल शनिवार की सुबह सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएं।