क्या नगर पालिका में 3 बच्चे वाले लड़ सकते हैं चुनाव…अगर आपके भी हैं तीन बच्चे तो ये खबर आपके काम की…हाईकोर्ट में मिली चुनौती कोर्ट ने मांगा जवाब

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नगर पालिका में तीन बच्चों वाले उमीद्वार को चुनाव लड़ने पर रोक वाले नगर पालिका एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है..आज उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद सरकार सचिव शहरी विकास और निदेशक शहरी विकास को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है…आपको बतादें कि किच्छा के नईम उल खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के नगर पालिका एक्ट संसोधन 2003 की धारा 3 को चुनौती दी है..याचिका में कहा गया है कि 2003 के बाद जिसके तीन बच्चे होंगे उसको नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिये रोक दिया गया..जब्कि पंचायतों में 27 सितंबर 2019 के बाद तीन बच्चों के चुनाव लड़ने पर रोक है…याचिका में कहा गया है कि इससे पहले वो ग्रामीण इलाके में थे और चुनाव लड़ सकते थे लेकिन गांव को मिलाकर ही नगर पालिका का विस्तार हो रहा है जिससे वो चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य हो गये हैं। और चुनाव लड़ने के लिये उनको अयोग्य घोषित करना उनके खिलाफ अन्याय है। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखण्ड ने नगर पालिका एक्ट 1916 को यूपी से ही लिया था और 2002 में संसोधन कर तीन बच्चों वाले उमीदवार को चुनाव लड़ने से रोक दिया..जब्कि इसको लागू ही 2003 में राज्य में किया गया। पंचायतों में 2019 से पहले तीन बच्चे वाले उमीदवार चुनाव लड़ सकते हैं तो पालिकाओं में भी वहीं व्यवस्था को लागू किया जाए।