निकाय चुनाव आरक्षण….हाई कोर्ट ने कहा कि जीते उमीदवार चाहें तो बन सकते हैं पक्षकार….क्या आरक्षण तय करने में संवैधानिक प्रक्रियाओं का हुआ उलंघन 24 मार्च को कोर्ट दे सकता है निर्णय..

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नैनीताल – नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कई सवाल उठाए हैं और आरक्षण तय करने को लेकर सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं..हाईकोर्ट ने सभी विजयी हुए उमीदवारों को कहा कि वो चाहें तो अपना पक्ष कोर्ट में रख सकते हैं..वहीं कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो 1 हफ्ते के भीतर सभी विजयी उमीवारों को इसकी जानकारी दे दें..वहीं सरकार को कहा है कि वो शपथ पत्र दाखिल करें और चुनाव आयोग को कहा कि चाहे तो वो भी अपना जवाब फाइल कर सकते हैं..हांलाकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई सवाल उठाए जिसका सही जवाब सरकार नहीं दे सकी..सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कैसे देहरादून हल्द्वानी में लगातार जनरल सीट हो सकती है क्या इसका आधार रहा है..सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का जल्द निस्तारण करने के निर्देश हाईकोर्ट को दिये हैं। आपको बतादें कि निकाय चुनावों के दौरान 6 से ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल हुई जिसमें कई नगर निकायों के आरक्षण को चुनौती दी गई है..याचिका में कहा गया है कि उनके यहां सरकार ने आरक्षण का क्रम ठीक नहीं किया है लिहाजा इसको निरस्त किया जाए। हांलाकि चुनाव प्रक्रिया शुरु होने के चलते हाईकोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया तो इसके याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये जिसके बाद अब हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है..