@. निकाय चुनाव… ★. आरक्षण नियमावली पर पक्ष रख सकेंगे , हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार से विज्ञप्ति जारी करने को कहा ★. निकाय चुनाव से पहले नए आरक्षण रोटेशन को दी गई थी चुनौती (चन्दन सिंह बिष्ट)””स्टार खबर””

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नैनीताल:

निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन को जारी नियमावली को चुनौती देती याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि चुनाव में जीते हुए जो प्रत्याशी प्रभावित हो रहे हैं, वह अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकते हैं। इसके लिए सरकार राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाए। अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को होगी। मामले के अनुसार अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के प्रत्याशियों ने सरकार की आरक्षण नियमावली, 2024 को चुनाव होने से पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। सरकार की 2024 की आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है। ऐसे में निकायों का फिर से आरक्षण तय किया जाए। सरकार ने संविधान के विरुद्ध जाकर निकायों और नगर पंचायतों का आरक्षण तय किया है। पूर्व में एकलपीठ ने उन्हें अंतरिम आदेश नहीं दिया और सरकार से जवाब पेश करने को कहा था। इसके विरुद्ध खंडपीठ में विशेष अपील दायर की गई, जो खारिज हो गई। इस आदेश के बाद अल्मोड़ा निवासी शोभा जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एकलपीठ ने जओ प्रश्न उठाए हैं, वे सही हैं। एकलपीठ इस मामले की जल्द सुनवाई करे। इधर, बुधवार को हुई सुनवाई पर राज्य सरकार ने कोर्ट से शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र पेश करने का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए तिथि नियत की।