आचार संहिता में खबरों पर रखी जायेगी विशेष नज़र..विज्ञापन में व्यक्तिगत आक्षेप, लांछन, राष्ट्र की गरिमा, अस्मिता, जातिगत, धर्म, समुदाय, पंथ के उल्लंघन मामलों में होगी कार्यवाही…
उत्तराखंड के कुमाऊँ प्रवेश द्वार हल्द्वानी में सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024 आदर्श आचार संहिता लगने के बाद मीडिया पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो गई हैं।जिसके तहत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यों और कवरेज की निगरानी के लिए निर्वाचन कार्यालय द्वारा एक टीम एमसीएमसी गठित कर दी गई है।जिसके नोडल अधिकारी नगर निगम के नगरआयुक्त विशाल मिश्रा बनाये गए हैं।आज टीम एमसीएमसी के सदस्यों को नगर निगम सभागार में प्रशिक्षण दिया गया।
फेक न्यूज में अभ्यर्थी का दुष्प्रचार, भ्रामक न्यूज,वी.वी.पैट मशीन के बारे में भ्रामक न्यूज आदि पर दर्ज होंगे मामले…
सहायक नोडल अधिकारी एमसीएमसी विशाल मिश्रा ने बताया कि आचार संहिता में एमसीएमसी की निगरानी टीम और मीडिया द्वारा आचार संहिता के दौरान किस प्रकार की कवरेज किया जाना है।यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।उन्होंने पेड न्यूज, भ्रामक खबरों के बारे में विस्तार से सदस्यों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फेक न्यूज में अभ्यर्थी का दुष्प्रचार, भ्रामक न्यूज, वी.वी.पैट मशीन के बारे में भ्रामक न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिन्ट मीडिया के करने पर एमसीएमसी की टीम संबंधित मीडिया संस्थान/सोशल मीडिया के इंचार्ज को भ्रामक खबर जारी करने और रोकने के लिए कार्रवाई के साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।उन्होंने कहा कि प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब पोर्टल, वेबसाईट, सोशल मीडिया में किया गया पैड न्यूज का व्यय रिपोर्टिंग के बाद कार्रवाई में अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाएगा। एमसीएमसी के अन्य कार्यों में चुनाव के अभ्यर्थी का विज्ञापन में व्यक्तिगत आक्षेप, लांछन, राष्ट्र की गरिमा, अस्मिता, प्रभुता जातिगत, धर्म, समुदाय, पंथ का उल्लंघन और अश्लील तो नही है इसकी भी निगरानी की जाएगी।