बड़ी खबर …हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण के लिए हाई कोर्ट का बड़ा आदेश…… SSP नैनीताल को कोर्ट ने कहा सफाई यूनियन से छुड़ाएं गाड़ी ..नहीं माने तो दर्ज करें FIR… शहर को नहीं बनाया जा सकता है बंधक-HC

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नैनीताल – हल्द्वानी में कूड़ा फैलने को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने गम्भीरता से लिया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को आदेश दिया है कि जो गाडियां कूड़े की कब्जे में सफाईकर्मचारियों ने ली है उसको आज ही मुक्त कराएं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर ये कूड़ा गाडी को रिलिज नहीं करते हैं तो सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। कोर्ट ने कहा कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पूरे शहर को बंधक बनाया जाता है कोर्ट ने अपने आदेश में एसएचओ को कहा है कि सभी हड़ताली 7 यूनियनों को नोटिस सर्व करें और कोर्ट इस मामले की अब 30 नवम्बर को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि सफाई के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करें और सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें अगर कोई क्रिमनल भी कार्रवाई करनी पड़ी तो इसके लिये प्रशासन स्वतंत्र है। वहीं कोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि अगर गाडियां नहीं छोड़ते हैं तो इन कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करें। आपको बतादें की दिनेश चंदोला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि पिछले 4 दिनों से हल्द्वानी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं जिसके चलते शहर भर में कूड़ा फैल गया है हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि शहर में डेंगू फैला है बिमारियों को खतरा और बढ गया है इसके साथ ही याचिका में कहा है कि इस कचरे को जनवर खा रहे हैं शहर बदबू फैल रही है। याचिका में सफाई की व्यवस्था की मांग की है। आपको बतादें कि 24 नवम्बर से 7 सफाई यूनियन हड़ताल पर हैं उनकी मांग है कि उनकी सैलरी समेत अन्य की मांग पूरी हो साथ ही नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिये बैणी सेना बनाई है उसको हटाया जाए।