रोजगार …..युवाओं के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट से आई अच्छी खबर….आयोग का निर्णय निरस्त अब भर्ती में शामिल हो सकेंगे सभी अभ्यर्थी

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नैनीताल- राज्य के उन हजारों युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो उद्यान अधिकारी की परीक्षा से बाहर हो गए थे। हाई कोर्ट ने आज 300 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है कोर्ट ने आयोग के फैसले को भी निरस्त कर दिया है। दरलसल सरकार ने मुख्य उद्यान अधिकारी पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की थी और कुल 25 पदों पर हुई भर्ती के लिए अहर्ता उद्यान विषय मे कृषि स्नातक रखी गयी है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा अच्छे नंबर के बाद भी कई लोगों को बाहर कर दिया और 27 जुलाई को आआदेश पारित कर 83 प्रत्यावेदन भी खारिज कर दिए और कहा कि ये मुख्य परीक्षा के लिय पात्र नहीं हैं। इस फैसले के खिलाफ कुलविंदर और कमल दुर्गापाल समेत सैंकड़ों छात्र हाई कोर्ट पहुंचे जिस पर कोर्ट ने सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने के आआदेश दे दिए हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में इन युवाओं का केस लड़ रहे वकील दुष्यंत मैनाली ने कहा कि इस आदेश राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऑडर है जिन लोगों को आयोग ने बाहर कर दिया था उनको अब परीक्षा में बैठाना होगा और भर्ती में शामिल करना होगा।