उत्तराखंड उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा “प्लास्टिक बैन” के आदेशों का अनुपालन न किये जाने पर हुआ सख्त…
नैनीताल – राज्य में प्लास्टिक बैन के आदेश का पालन नहीं करने पर हाई कोर्ट सख्त है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट में आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्लास्टिक बैन के आदेश का पालन नहीं होने पर प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि इस आदेश का धरातल पर पालन नहीं हुआ सिर्फ कागजी पालन किया जा रहा है। चीफ जस्टिस में कहा कि अदालत के आदेशों के अनुपालन की जमीनी सच्चाई परखने के लिए कोर्ट के न्यायधीश व अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौके पर जाएंगे जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 सितंबर को 2 बजे धानाचुली से शुरुआत की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इस निरीक्षण दल में हाई कोर्ट के न्यायधीश,विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव,याचिकाकर्ता व सरकार के वकील व डीएम नैनीताल जिला पंचायत के अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्रीय अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि इस निरीक्षण के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। आपको बतादें की नैनीताल हाई कोर्ट राज्य में प्लास्टिक बैन पर सुनवाई कर रहा है इसके लिए पहले कोर्ट ने सभी डीएम और सरकार को कूड़ा निस्तारण के लिए 2017 में बने रूल्स का पालन करने के आदेश दिए थे। आपको बतादें की अल्मोड़ा के जितेंद्र यादव की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक बैन करने का आदेश दिया था कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा था कि जो प्लास्टिक निर्माता कंपनी को राज्य प्रदूषण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर उसके उत्पादों को राज्य में बैन किया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इन कंपनियों को नगर निगम,पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को भी प्लास्टिक निस्तारण के लिए पैंसा भी देना होगा। इस आदेश पर कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार और डीएम से मांगी थी लेकिन कई अधिकारी रिपोर्ट ही फाइल नहीं कर सके।