उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण अब नही होगा बर्दाश्त..नैनीताल में यहाँ जल्द गरजेगा धामी का बुलडोजर…
सरोवर नगरी में बाहरी क्षेत्रों से आकर सरकारी भूमि में स्थायी निवास कर रहे लोगों की अब खैर नही है।उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद इसी वर्ष जुलाई माह से शुरू हुए अभियान के तहत मेट्रोपोल कंपाउंड,बारह पत्थर से अतिक्रमणकारियों को बल प्रयोग कर खदेड़ दिया गया।उनके अवैध स्थायी आवासों पर बुलडोजर चला कर ढहा दिया गया।अब तीन दिन के भीतर जिला प्रशासन बी.डी. पांडेय चिकित्सालय की सरकारी भूमि पर क़ाबिज़ अवैध अतिक्रमण कारियों की बस्ती को नेस्तिनाबूद करेगा।ज्ञात रहे कि लंबे समय से बी.डी. पांडेय चिकित्सालय की भूमि पर बाहरी लोगों ने अपने स्थायी निवास बना लिए थे।उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने की लंबे समय से जनता की माँग थी क्योंकि बी.डी. पांडेय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि ही नही बची है।उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की उम्मीदें बलवती हुई हैं।आपको बता दें कि आज उच्च न्यायालय नैनीताल में भी बी.डी. पांडेय चिकित्सालय की 1.49 एकड़ भूमि पर क़ाबिज़ अवैध अतिक्रमण कारियों ने उन्हें उक्त स्थल से न हटाये जाने की प्रार्थना की थी।जिस पर अदालत द्वारा इन्हें कोई राहत नही दी गई है।इशारा साफ है कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण मंजूर नही होगा।
प्रशासन द्वारा इन अवैध अतिक्रमण कारियों को 16 सितंबर तक का दिया गया है समय..- प्रमोद कुमार उपजिलाधिकारी नैनीताल…
नैनीताल के उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में इसी सप्ताह ही बी.डी. पांडेय चिकित्सालय परिसर में अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने बताया कि 36 निर्माणों को चिन्हित किया गया था।जिसमें से कुछ लोग अपने सामान को वहाँ से हटा रहे हैं।इनके विद्युत व जलसंयोजन भी काटे जा रहे हैं।इन सभी को 16 सितंबर तक का समय दिया गया है।उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी।जिसके लिए पर्याप्त पुलिसबल की व्यवस्था भी की जा चुकी है।