अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नैनीताल में सज रहे है अवैध फड़, खोखे व खाद्य ठेले…

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उच्च न्यायालय के आदेशों को धता बता कर पंत पार्क-गुरुद्वारे तक आज भी लग रहे अवैध फड़-खोखे..कोई नही है सुधलेवा…

सरोवर नगरी नैनीताल के दिल पंत पार्क में लग रहे अवैध फड़-खोखों को हटाए जाने का आदेश उच्च न्यायालय नैनीताल बहुत पहले ही दे चुका है।एक सप्ताह पहले अधिवक्ता नितिन कार्की की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जिलाधिकारी नैनीताल व नगर पालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध उक्त मामले की सुनवाई की थी।जिसके बाद नगरपालिका व जिला प्रशासन ने एक-दो दिन सख्ती कर पंत पार्क से गुरुद्वारे तक कोई फड़ नही लगने दिए।पर उन ठेले,फड़ वालों का सामान पंत पार्क के इर्दगिर्द ही सुरक्षित रखा गया।

हाई कोर्ट की एकलपीठ ने जिलाधिकारी व पालिका ई.ओ से मामले में 14 नवंबर तक मांगा है जवाब…

आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने जिलाधिकारी व पालिका ईओ को मल्लीताल पंत पार्क में अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट 14 नवंबर तक पेश करने को कहा है।जिसके एवज में जिला प्रशासन व नगरपालिका नैनीताल ने उसके अनुक्रम में अवैध व वैध फडों को दो दिन लगने ही नही दिया।लेकिन दो दिन बाद स्थिति पूर्ववत ही हो गई है।ढेरों अवैध फडों से पंत पार्क से लेकर गुरुद्वारे तक तमाम बाहरी लोग फिर से काबिज़ हो गए हैं।

अब भी सज़ रहे हैं उक्त स्थल पर फड़ बाजार…

स्टार ख़बर से बातचीत में कुछ बाहरी लोगों ने स्वीकारा कि वे फड़ लगाने का कुछ प्रभावशाली लोगों को पैसा देते है।बहरहाल मामले कि सत्यता कुछ भी हो पर आम लोगों व पर्यटकों का इन रास्तों से गुजरना बेहद कठिन हो गया है।क्योंकि इस प्रमुख मार्ग में बड़ी संख्या में बैठ कर फड़ व ठेला व्यवसायी  मोटा मुनाफा कमाते हैं।और स्थल में भारी भीड़ व अव्यवस्थाओं के बावजूद जिले में उच्च न्यायालय के फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाने का इच्छुक कोई भी नही लगता।कुलमिलाकर देखना यह होगा कि 14 नवंबर को जिला प्रशासन व नगरपालिका नैनीताल उक्त अवमानना याचिका पर क्या जवाब दाखिल करती है।क्योंकि अब भी ये अवैध बाज़ार बदस्तूर लगाए जा रहे हैं।नगरपालिका व जिला प्रशासन के पास इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई टीम नही है जो स्थल पर नित्य मुआयना कर स्थिति पर नियंत्रण रख सके।

अवैध फडों को हटाया जाय और निर्धारित मानकानुसार ही दी जाय अनुमति…अधिवक्ता नितिन कार्की

 

नैनीताल निवासी अधिवक्ता नितिन कार्की ने उच्च न्यायालय नैनीताल में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि 2018 में प्रशासन व नगर पालिका में कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए 121 फड़ व्यवसायियों को चिन्हित किया था।लेकिन प्रशासन व नगरपालिका दोनों ने ही आवंटन के नियमों का आज तक पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया है। चिन्हित फड़ व्यवसायियों के अलावा ढेरों अन्य लोग भी फड़ लगा रहे है। जिसकी वजह से पथ पर चलने वाले स्थानीयों व सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता नितिन कार्की ने कोर्ट से कहा है कि यहाँ अवैध रूप से फड़ लगा रहे लोगो को हटाया जाय और फड़ निर्धारित समयानुसार ही लगाए जाएं।