@उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काउंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा अधिवक्ता के खिलाफ शिकायती शुल्क बढ़ाने को लेकर याचिका दायर….
….मामले की सुनवाई के 13 जून को होनी है…..
…रिपोर्ट ( सुनील भारती) स्टार खबर नैनीताल….
नैनीताल- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काउंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा अधिवक्ता के खिलाफ शिकायती शुल्क बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है, और प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के 13 जून को होनी है। बता दे कि सत्य देव त्यागी उत्तराखंड राज्य और अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने ‘एक वकील के खिलाफ शिकायत’ के लिए शुल्क बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया । यदि कोई व्यक्ति किसी वकील के खिलाफ शिकायत करना चाहता है, तो उस याचिकाकर्ता को 5,500 की धन राशि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को जमा करने होंगे और उसके बाद ही उसकी शिकायत पर एक अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के लिए विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम एक वकील के खिलाफ शिकायत करने के लिए अधिकतम 450 रुपये ही प्रदान करते हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक अवैध प्रस्ताव पारित कर इस राशि को बढ़ाकर 5,500 कर दिया है। इतनी अधिक फीस के कारण, वास्तविक शिकायतकर्ता भी अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम नहीं हैं। इसे रद्द किया जाना चाहिए।