वरिष्ठ पत्रकार रविन्द्र देवलियाल की कलम से
नैनीताल– उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर के काशीपुर के तहसीलदार के निलंबन आदेश को शनिवार को सख्त हिदायत के साथ ही वापस ले लिया है।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करने के आरोप में विगत 5 मई को तहसीलदार के निलंबन के आदेश दे दिये थे। काशीपुर निवासी मो0 इमरान की ओर से अदालत में याचिका दायर कर कहा गया कि तेली समाज के चलते वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आता है लेकिन काशीपुर के तहसीलदार ने उसे ओबीसी का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। साथ ही उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करने को कहा।
अदालत ने इसे गंभीर माना और तहसीलदार के आदेश को न्यायिक धारणा के विपरीत माना। इसके साथ ही अदालत ने उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को तहसीलदार को निलंबित करने के निर्देश दे दिये और 07 मई तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा।
तहसीलदार की ओर से आज अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही तहसीलदार की ओर से अदालत से क्षमा याचना भी की गयी। इसके बाद अदालत ने तहसीलदार को सख्त हिदायत देते हुए 05 मई को जारी अपने निलंबन आदेश को वापस ले लिया।