नैनीताल – उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नही करने व याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद स्थानीय निवासी विक्की वर्मा, समुतुल्लाह, एलडीए के सचिव पंकज उपाध्यय व ईओ नगर पालिका नैनीताल को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। पूर्व में माननीय उच्च न्यायलय ने नगर पालिका नैनीताल को आदेश दिए थे कि मल्लीताल अंडा मार्केट में स्थित कूड़ेदान को अन्य जगह पर विस्थापित करें। और याचिकाकर्ता को टूटे हुए गोदाम को व्यक्तिगत रूप से मरम्मत करने के आदेश दिए थे । परन्तु नगर पालिका के द्वारा उक्त कूड़ेदान को तो हटा दिया गया लेकिन स्थानीय दो व्यक्ति समुत्तलाह और विक्की वर्मा के द्वारा बार बार उन्हें धमकी दी जा रही है कि उनकी लीज नगर पालिका से समाप्त कर देगें।
पूर्व में इस मामले में उनके द्वारा रीट याचिका दायर की गयी थी जिसमे माननीय उच्च ने उनके हित मे आदेश देकर कहा था कि उनके दुकान के पास स्थित कूड़ेदान को हटाया जाए और वे अपने गोदाम की मरम्मत स्वम् करें। वर्तमान में उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर पालिका के द्वारा उक्त कूड़ादान को तो हटा दिया गया गया परन्तु दो स्थानीय व्यक्ति उन्हें बार- बार जान से मारने व लीज को समाप्त करने की धमकी दे रहे है। इन दो स्थानीय व्यक्तियो कब खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाय।