नैनीताल – रामनगर जोगीपुरा में हुए हत्याकांड में दोषी विजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान डीजीसी क्राइम सुशील शर्मा ने 13 गवाह पेश किये हैं जिसके चलते दोषी को सजा हो सकी है। आपको बतादें कि रामनगर थाने मे जोगीपुरा के 29 मई को रिपोर्ट लिखाई थी और कहा कि उनकी माँ नंदी देवी पत्नी गंगा सिंह,और भाई भूपेन्द्र सिंह घर के बाहर टहल रहे थे तभी भाई के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी.. जिसके बाद उनके पिता भी बाहर गये तब पता चला कि पडोसी विजय सैनी ने डंड़े से उनके भाई और माँ पर लाठी से वार किया है और पिताजी बचाने के लिये गये तो उन पर भी लगातार वार किया जिसमें उनके भाई और माँ की मौत मौके पर हो गई पिताजी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर आई और जिसके बाद आरोपी विजय सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया..मामला कोर्ट में चला तो इस दौरान डीजीसी क्राइम ने 13 गवाह पेश किये और लम्बी सुनवाई के बाद आज जिला अदालत ने दोषी विजय सैनी को उर्म कैद की सजा सुनाई है। इस दौरान डीजीसी क्राइम सुशील शर्मा ने कहा कि इस मामले में कोरोना के चलते सजा में देरी हुई अगर कोरोना नहीं होता तो जल्द आरोपी को सजा हो जाती…
इसके साथ ही एक अन्य मामले में जिला अदालत में सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की कोर्ट ने हत्या के आरोपी जगत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशईल कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गम्भीर प्रवृति का है लिहाजा जमानत नहीं दी सकती है। आपको बतादेते हैं कि 29 अगस्त 2022 में कैलाश चन्द्र जोशी ने कालाढुंगी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके भाई नवीन जोशी सुबह 8 बजे से शेर सिंह के घर गया था..और रात 10 11 बजे शेर सिंह की पत्नी का फोन आया कि नवीन प्लाट में पड़ा है। जब वो घर लेकर आए तो उनका भाई मृत था..इस पर शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ कत्ल करने की शिकायत दर्ज की थी।