राज्य की धामी सरकार समेत अन्य को नोटिस….कोर्ट ने सख्त लिहाजे में पूछा क्या ली है अनुमति…दें कोर्ट में ब्यौरा – हाई कोर्ट

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नैनीताल – चमोली के पोखरी में ग्रामीणों के घाट पर कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने पर हाई कोर्ट ने सरकार के साथ प्रदूषण बोर्ड समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 4 हफ़्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।
आपको बतादें कि चमोली गुनियाला के प्रबल सिंह रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पंचायत पोखरी द्वारा उनके ग्राम सभा की पैतृक घाट पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे है। याचिका में कहा गया है कि यह घाट गाँव वालों का धर्म से जुड़ा सालों से चला आ रहा घाट है इसे दूसरी जगह नही बनाया जा सकता। नगर पंचायत इस स्थान पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बना रही है जो उनके भावनाओ के खिलाफ है। पूर्व में भी इस स्थान को कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए चयनित किया गया था जिसे नगर पंचायत अध्यक्ष ने निरस्त कर दिया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा फिर से इस स्थान पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील तरूण टाकुली ने बताया कि 2015 16 में 55 सौ पेड़ लगाए लेकिन नगर पंचायत ने यहां कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या इसके लिए क्या प्रदूषण बोर्ड की अनुमति ली या नहीं जिस पर कोर्ट को कोई जवाब ही नहीं मिला। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये गलत तरीके से बनाया गया है।