अब राज्य में कूड़े की शिकायत करें मोबाइल एप से…जिओ ट्रैकिंग से शिकायत का नहीं हुआ 2 हफ्ते में समाधान तो उच्च अधिकारी तक पहुंचेगी शिकायत….चीफ जस्टिस कोर्ट के आदेश से शहर गावँ जंगल साफ करने में मिलेगी मदद…

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नैनीताल – उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन पर सुनवाई करते हुए हाई ने प्लास्टिक और अन्य कूड़ा निस्तारण के लिए बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि कूड़ा निस्तारण के लिए मोबाइल एप तैयार करें जिसमे राज्य में कहीं से भी लोग फ़ोटो के साथ शिकायत दर्ज कर सकें। कोर्ट ने आपने आआदेश में कहा है कि इस एप को जीओ ट्रैकिंग से जोड़ें साथ ही इलाके के सम्बंधित अधिकारी के नंबर और वाट्सअप नंबर भी इसमें फ्लैश करें। ताकि इस एप और जिओ ट्रैकिंग के जरिये अधिकारी के पास शिकायत दर्ज हो सकें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 2 हफ़्तों में ये अधिकारी निस्तारण नहीं करेंगे तो ये शिकायत उच्च अधिकारी तक पहुंच जाएगी उनकी कार्रवाई नहीं करने पर जिम्मेदारी विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

इसके साथ ही कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी को हाई कोर्ट ने पूछा है कि अब तक कूड़ा निस्तारण के लिए क्या किया है। वहीं वन पंचायतों के नक्शे क्लियर करने को कहा है। कोर्ट ने सभी नक्शे ऑनलाइन करने को कहा है। वहीं इस मामले में पैरवी कर रहे दुष्यंत मैनाली ने कहा कि ये आदेश खासा महत्वपूर्ण है इस आदेश के बाद राज्य में कहीं से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है अगर समाधान नहीं होगा तो ये फोटो स्वतः ही उच्च अधिकारी के पास जाएगी जिसमें अधिकारी की कार्यप्रणाली से सवालों के घेरे के आ जायेगी।.