नैनीताल – राज्य में अपने चेहतों को पोस्टिंग देने के लिये उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया है। मंत्री के आदेश पर हुए दो शिक्षकों के जबरन अटैचमेंट पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार,निदेशक उच्च शिक्षा,सचिव उच्च शिक्षा समेत अन्य को भी कोर्ट ने नोटिस दिया है और 6 दिसंबर तक जवाब फाइल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कैसे प्रक्रिया का पालन किये बगैर मंत्री ने अटैचमेंट का आदेश दिया।
कोर्ट ने ये उठाये सवाल
जब तबादला आदेश के तहत इनका तबादला ही नहीं किया जा सकता है तो कैसे याचिकाकर्ता को अटैचमेंट कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर भूगोल में 1 दर्जन शिक्षक थे जो दुर्गम नहीं गये और बीएड़ में 7 शिक्षक थे तो इन्हीं का क्यों अटैचमेंट किया गया। कोर्ट ने कहा कि निदेशक उच्च शिक्षा की पत्नी के तबादला फाइल के दौरान ये याचिकाकर्ता की फाइल कैसे आ गई। कोर्ट में सरकार ने कहा कि सरकार तबादला कर सकती है जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी ही चीजें चलती रही तो हमें मामला हायर बैंच को रैफर करना पड़ेगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री का प्रशासनिक कार्यों में दखल गलत है। आपको बतादें कि शिवनारायण सिंह को एमबीपीजी कालेज हल्द्वानी से गणाई गंगोली अटैच कर दिया था इसके साथ ही बीसी साह का गोपेश्वर से पिथौरागढ अटैच मंत्री के आदेश पर कर दिया गया। इसको दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने अटैचमेंट आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया था कि उन्हौने 17 साल दुर्गम में सेवा की है और अब उनका तबादला या अटैचमेंट पहाड़ में नहीं हो सकता है और मंत्री का आदेश गलत है..याचिका में कहा गया कि मंत्री का आदेश बिना विभागीय अटैचमेंट के गलत है।