अपराध….आखिर क्यों और किसकी वजह से नैनीताल के एसएसपी होना पड़ा हाई कोर्ट शर्मिंदा….सचिव होम को भी हाई कोर्ट ने बाल अपराध को लेकर दिए निर्देश…..

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नैनीताल- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चाइल्ड अपराधों पर हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सचिव होम आदेश दिया है कि बाल अपराध में पुलिस उचित कार्रवाई तत्काल करें और ये सुनिश्चित भी करें। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में एफआईआर और मिसिंग दर्ज करें। वहीं रामनगर के स्कूल में बच्चेके गायब होने के प्रकरण पर एसएसपी ने कहा कि उनकी तरफ से गलतियां हुई हैं और जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ चाइये था वो नहींहो सका है। कोर्ट ने पुलिस को कठोर कार्रवाई के आदेश दिया है। आपको बतादें की एक जनहित याचिका में रामनगर के विकलांगों के लिए बने स्कूल पर बच्चों के साथ मारपीट के साथ अन्य आरोप लगाया है। और 12 अगस्त से गायब बच्चे की कोई खबर नहीं होने का भी आरोप है और अध्यापकों पर मारने का आरोप लगाया है। स्कूल से 1 महीने से बच्चा गायब होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिस पर कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एक जांच कमेटी से स्कूल जनकार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए जिसके बाद आज मामले को सुनवाई के लिए