उत्तराखंड हाई कोर्ट का मोदी सरकार को ये निर्देश….सालों की लड़ाई में इन लोगों को मिली जीत….क्या केंद्र सरकार कराएगी इन उत्तराखंडियों की बल्ले बल्ले..

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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने एस एस बी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को पेंशन लाभ देने व नौकरी के लिये योग्य गुरिल्ला प्रशिक्षितों को सेवा में लिये जाने पर निर्णय लेने के निर्देश केंद्र सरकार व महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल को दिए हैं । गुरिल्लाओं को इस संदर्भ में सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन देना होगा जिसका निस्तारण तीन माह के भीतर करना होगा । इस दिशा निर्देश के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।
आपकों बता दे कि गरमपानी नैनीताल निवासी जितेंद्र सिंह व 14 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वे एस एस बी से गुरिल्ला प्रशिक्षित हैं। उन्होंने वोलियंटरी फोर्स के रूप में काम किया है । लेकिन उन्हें किसी तरह लाभ नहीं दिया जा रहा है । जबकि उन्हीं की तरह प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को गोहाटी हाईकोर्ट के निर्देश पर पेंशन लाभ व अन्य सुविधाएं मिल रही हैं । इन तथ्यों के बाद उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व एस एस बी के महानिदेशक से याचिकाकर्ता गुरिल्लाओं को गोहाटी हाईकोर्ट के निदेशों के अनुसार लाभ देने को कहा है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने इसी तरह का आदेश 3 अगस्त 2022 को चमोली निवासी अनुसुइया देवी व अन्य की याचिका की सुनवाई में दिए थे ।