नैनीताल- विधानसभा में हुई भर्तियों का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष,सचिव व उपसचिव विधानसभा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया है 14 अक्टूबर को अब मामले की सुनवाई होगी। आपको बतादें की पिछले दिनों विधानसभा में हुई बैकडोर से भर्तियों पर 235 के करीब लोगों को सेवा समाप्ति कर दी थी। जिसको अब भूपेंद्र सिंह बिष्ट समेत अन्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि साल से लगातार विधानसभा के पदों पर तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं और 2014 तक कि नियुक्तियों को नियमित भी कर दिया गया और उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। याचिका में कहा गया है कि हम भी नियमित पदों के सापेक्ष काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा नियमावली में है कि 6 महीने सेवा के बाद नियमितीकरण का प्रावधान है लेकिन हमारे लिए इसकी भी अनदेखी की गई है। और बिना कोई कारण बताए बिना सुनवाई के एक जैसा सैंकड़ों आदेश पारित कर दिए और 235 लोगों की सेवा समाप्त कर दी। याचिका में सेवा समाप्ति यानि नौकरी से हटाने के आदेश को निरस्त करने की मांग है तो कर्मचारियों ने सेवा बहाली की मांग की है। वहीं कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग की है।