बड़ी खबर…..मंत्रियों और सचिवालय निजी सचिवों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा आदेश…चीफ जस्टिस ने किया ये आदेश निरस्त….सीनियरिटी बरकरार..

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नैनीताल – सचिवालय के विभिन्न विभागों और मंत्रियों के निजी सचिवों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी सीनियरिटी को सही मानते हुए पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल देहरादून के आदेश को निरस्त कर दिया है और उनकी सीनियरिटी को बरकरार रखा है। इन निजी सचिवों में आर एस देव और गोपाल समेत अन्य ने हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि उनका संविलियन उच्च वेतनमान के आधार पर हुआ और इसी सीनियरिटी के साथ 2004 मे उनके तीन प्रमोशन भी हो गए। गौरतलब है कि हरि दत्त देवतल्ला और मदन मोहन भारद्वाज समेत अन्य ने इन निजी सचिवों के सीनियरिटी को गलत बताते हुए पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि वरिष्ठता का निर्धारण 2002 से पहले सचिवालय के मूल विभाग में नियुक्ति की तिथि से हो। इस याचिका को पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल ने स्वीकार करते हुए निजी सचिवों की सीनियरिटी को खत्म करने का आआदेश दिया था जिसको हाई कोर्ट में चुनौती मिली थी।