हल्द्वानी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमणकारियों की बड़ी धड़कनें……हाई कोर्ट ने शुरू की फाइनल सुनवाई तो फैसले का काउंटडाउन शुरू…पहले दिन कुछ अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्र खारिज तो कुछ पर सुनवाई जारी….

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नैनीताल. – हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर 4365 अतिक्रमणकारियों की धड़कनें बढ़ गयी है। रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के मामले में हाई कोर्ट ने फाइनल हियरिंग शुरू कर दी है साथ ही कुछ अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्रों को खारिज कर उनको झटका भी दिया है। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा मांगे गई आपत्तियों पर कोर्ट कल भी सुनवाई करेगा। इसमें कई अतिक्रमणकारियों ने रेलवे की जमीन पर खुद को सरकार का लीज होल्डर बताया है हालांकि कोर्ट ने इन लोगों से दस्तावेज भी मांगे हैं। हालांकि इस मामले में सरकार और रेलवे ने कहा है कि ये जमीन रेलवे की है इसी लिए इनको नोटिस जारी कर बेदखली का आदेश पारित किए हैं। आपको बतादें कि हल्द्वानी के रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 9 नवम्बर 2016 को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की सरण ली तो कोर्ट ने तीन महीने में अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे जिसके बाद 6 मार्च 2017 को हाई कोर्ट ने फिर रेलवे को अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए। लेकिन रेलवे हाई कोर्ट में समय की मांग को लेकर आई तो 31 मार्च 2020 तक सभी सुनवाई पूरी करने के निर्देश मिले। लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की तो रेलवे ने कोर्ट ने समय की मांग की है कि उनको कुछ समय और दिया जाए। इसी बीच याचिकाकर्ता ने नई याचिका दाखिल की जिस पर कोर्ट ने सभी को मौका दिया और आपत्ति दाखिल करने को कहा। उन आपत्तियों पर अब हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

बाइट – गोपाल के वर्मा वकील रेलवे…