नैनीताल- हरिद्वार शराब कांड के बीच हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को हरिद्वार से हटाने के आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने ये आदेश पवन कुमार की याचिका पर दिया है। पवन कुमार ने अपने तबादले आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और सरकार के 29 दिसंबर 2021 के आदेश को गलत बताया था। याचिका में कहा गया था कि मंत्री की चिट्ठी पर उनको गलत तरीके से हरिद्वार से हटाया और उनको हेडक्वाटर भेज दिया गया। याचिका में कहा कि तबादला एक्ट के उलंघन करते हुए उनकी जगह उधम सिंह के आबकारी अधिकारी को नियुक्ति दी गयी वो भी गलत है क्योंकि उनका कार्यकाल ढेड़ साल और बचा था। आज हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को गलत मानते हुए उनके तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है।