नंदा देवी महोत्सव के टेंड़र प्रक्रिया की जांच करेगी पूर्व जज इरशाद हुसैन कमेटी…ई.ओ सस्पेंड.पालिका अध्यक्ष के वित्तीय और प्रशासनिक पावर सीज..ई.ओ और पालिकाध्यक्ष पर 50 हजार का जुर्माना…..
एक मामले में राज्य के मुख्य सचिव से भी माँगी रिपोर्ट..
सरोवर नगरी नैनीताल में नंदाष्टमी महोत्सव के टेंड़र में हुई गड़बड़ी की जांच अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड़ जज करेंगे।आज हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है।इसके साथ ही कोर्ट ने ई.ओ नगर पालिका आलोक उनियाल को सस्पेंड़ कर दिया है तो पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की भी वित्तीय और प्रशासनिक पावर सीज कर दी हैं।कोर्ट ने दोनों पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है ये जुर्माना राशि याचिकाकर्ता को अपने जेब से वहन करना होगा।इसके साथ ही हाईकोर्ट ने टेंड़र में गडबड़ी मामले में मुख्य सचिव को जांच सौंपी है और कहा है कि 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।आपको बता दें कि नैनीताल पालिका ने नंदा देवी के लिये पिछले माह हुए टेंड़र देहरादून के रमेश सजवाण को दिया था तथा एक अन्य ठेकेदार कृष्णपाल सिंह भारद्वाज को पालिका ने तकनीकी आधार पर बाहर कर दिया था।पालिका के इस फैसले के खिलाफ कृष्णपाल सिंह भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार की। कोर्ट ने भी उक्त मामले में गड़बड़ी की आशंका के चलते स्वतः संज्ञान लेकर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिये। आज हाईकोर्ट ने उक्त पर सख्त कार्यवाही करते हुए बड़ा फैसला दिया है।
हाई कोर्ट द्वारा नंदा देवी मेले के अनियमितताओं की जाँच के आदेश, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इरशाद हुसैन कमेटी करेगी जाँच ..-पीयूष गर्ग याचिकाकर्ता के अधिवक्ता…
वहीं दूसरे मामले में पालिका ने करीब ₹6 लाख में पुस्तक मेले के लिये फ्लैट्स ग्राउंड को आवंटित कर दिया जबकि इसके लिये कोई भी टेंड़र डाले ही नही गए।नंदा देवी मेले के बाद 35 दिनों के लिये लगातार दिये इस टेंड़र पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए तो पालिका के पास कोई जवाब नहीं था।दोनों मामलों में कोर्ट ने जांच के आदेश दिये हैं तो पालिका पर बड़े सवाल भी उठे हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीयूष गर्ग ने बताया कि कोर्ट ने आज नंदा देवी मेले के मामले में जाँच के आदेश पूर्व हाईकोर्ट जज इरशाद हुसैन के नेतृत्व में दिये हैं। वहीं पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने कहा कि उन पर लगाए आरोप गलत हैं और वह हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं आज जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका परिक्षण कर फैसले को आगे भी चुनौती दी जायेगी..
पिछले दिनों (13 अक्टूबर शुक्रवार को) हमारे द्वारा संबंध में एक ख़बर प्रकाशित की गई थी।जिसका शीर्षक नंदा देवी टेंड़र में अपनों को लाभ देने की खबर लिखी गई थी। जिसमें त्रुटिवश पुस्तक मेले के स्थान पर नंदाष्टमी मेला लिख दिया गया था।क्योंकि नंदाष्टमी महोत्सव तो सितंबर माह में ही समाप्त हो गया था।अतः इसको पुस्तक मेला ही समझा जाए।और यदि हमारी खबर से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिये क्षमा प्रार्थी हैं।